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    02 فبراير، 2019

    मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को मिली राहत, 16 फरवरी तक कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

    मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को मिली राहत, 16 फरवरी तक कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक


    कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक रोक लगा दी है। यहीं नहीं अदालत ने आदेश दिया है कि तब तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की जाए। इसके अलावा अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।

    वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने वाड्रा की तरफ से पैरवी करते हुए कोर्ट को यह यकीन दिलाया की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। वाड्रा की तरफ से जांच में सहयोग का यकीन दिलाया।गिरफ्तारी से बचने के लिए वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

    यह मामला लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति की खरीद में धन शोधन के आरोपों से संबंधित है। इसे 19 लाख पाउंड में खरीदा गया था और इसका स्वामित्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा के पास है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि लंदन स्थित फ्लैट को भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा था और 2010 में इसे इतनी ही राशि में बेच दिया गया जबकि इसके नवीकरण पर लगभग 65,900 पाउंड खर्च किया गया था।


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