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    02 February, 2019

    तमिलनाडु में नशे का इंजेक्शन लगाकर वैन ड्राइवर-क्लीनर ने किया बच्ची से रेप

    तमिलनाडु में नशे का इंजेक्शन लगाकर वैन ड्राइवर-क्लीनर ने किया बच्ची  से रेप


    तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जहां 4 वर्षीय बच्ची को नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची के साथ उसकी स्कूल वैन के ड्राइवर और क्लीनर ने बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस ने वैन ड्राइवर गोविंदराज और क्लीनर मरीमुथु को पॉक्सो के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

    जानकारी के मुताबिक बच्ची एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। पुलिस जानकारी के मुताबिक बच्ची को नशे का इंजेक्शन देकर वैन में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में बच्ची ने अपने पेरेंट्स को इस बात की जानकारी दी कि अपराधियों ने उसके साथ कुछ किया है। जिसके बाद थुदियालुर महिला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बच्ची के साथ हुए इस दुष्कर्म से परिवार सदमे में है।

    यह पहली बार नहीं है कि स्कूल कर्मचारी द्वारा किसी बच्ची का यौन शोषण किया गया हो। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती रही हैं और स्कूलों को भी कर्मचारियों की भरती करते समय उनके बैकग्राउंड आदि चीजों पर खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं।

    आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी धारा 6 के अधीन वो मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। इसके तहत दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


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