इनकम टैक्स से मिली राहत, पर नहीं बदले टैक्स स्लैब के पेंच
अंतरिम वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 ने 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को सेक्शन 87ए के तहत पूरी तरह से इनकम टैक्स से राहत का प्रताव रखा है। सरकार ने इस बजट में इनकम टैक्स से राहत तो प्रदान की है, लेकिन टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि आगली सरकार में जो भी वित्तमंत्री होगा, ये उस पर निर्भर करता है कि वह टैक्स स्लैब में बदलाव करते हैं या नहीं।
मौजूदा वक्त में 2.5 लाख तक की सालाना वेतन (60 साल की उम्र तक) पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जबकि 60 से 80 वर्ष से टैक्सपेयर के लिए ये छूट 3 लाख रुपए तक की है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक की छूट प्रदान की जाती है।
क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है, इस सवाल का जवाब देते हुए अंतरिम वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। यदि किसी टैक्सपेयर की आय 8 लाख रुपए है तो उसे सिर्फ 3 लाख रुपए तक की ही छूट मिलेगी। जबकि वे टैक्सपेयर जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।


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